जम्मू कश्मीर

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वक्फ एक्ट को लेकर हंगामा, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश।

श्रीनगर : जम्मू- कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को उस समय हंगामा मच गया जब विपक्षी दलों ने हाल ही में संसद द्वारा पारित वक्फ अधिनियम पर चर्चा की मांग की. विपक्षी दलों के विरोध के बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा को 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया. इस दौरान विपक्षी दलों ने अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अवामी इत्तेहाद पार्टी समेत विपक्षी दलों ने वक्फ अधिनियम पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया था, जिसे बाद में सदन के नियम 58 के तहत अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया. अधिनियम पर चर्चा न करने के फैसले का विरोध कर रहे पीडीपी विधायक वहीद पारा को मार्शलों द्वारा विधानसभा परिसर से बाहर निकाल दिया गया।

नियम 58 के अनुसार न्यायालय में विचाराधीन किसी भी विधेयक पर चर्चा नहीं की जाएगी. एआईएमआईएम और कांग्रेस समेत कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने वक्फ अधिनियम के क्रियान्वयन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इससे पहले करीब 20 विधायकों ने विधानसभा में वक्फ विधेयक पर चर्चा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया था।

पीडीपी के वहीद पारा ने विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया, क्योंकि जम्मू- कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है. पारा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू-कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है. अगर पूरे भारत में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री है, तो वह जम्मू एवं कश्मीर में है. पूरे देश के 24 करोड़ मुसलमान इसे देख रहे है।

सभी विधायकों से पीडीपी द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा, ‘यहां 60 विधायक हैं, यदि उन 60 में से भी वे वक्फ अधिनियम के खिलाफ हमारे द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि इतिहास हमें हमेशा के लिए आंकेगा. वक्फ अधिनियम को मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं और भावनाओं के खिलाफ बताते हुए पारा ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्षी दलों ने मंगलवार को अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है. इसमें उन पर विवादास्पद वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पर चर्चा की अनुमति देने से इनकार करके लोकतांत्रिक बहस को दबाने का आरोप लगाया गया।

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक वहीदुर्रहमान पारा, मीर मुहम्मद फैयाज और रफीक अहमद नाइक द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रस्ताव विधानसभा में कई दिनों के हंगामे के बाद सोमवार को पेश किया गया।

नोटिस में कहा गया, ‘यह कदम स्पीकर के आचरण विशेष रूप से स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करने और विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार करने के संबंध में सदन के भीतर व्यापक असंतोष से उपजा. इस तरह की कार्रवाइयां लोकतांत्रिक मानदंडों और संसदीय प्रक्रिया को कमजोर करती हैं।

संसद द्वारा हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को लेकर जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक विभाजन पर तीखी आलोचना की. कश्मीरी विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों दोनों ने राज्य में इस्लामी बंदोबस्त को रेगुलेट करने के उद्देश्य से अधिनियम पर बहस की मांग की।

इससे पहले आज बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक पर चर्चा की अनुमति देने से इनकार करने पर हंगामा मच गया. सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के विधायकों की विधानसभा में पीडीपी और पीसी के सदस्यों के साथ तीखी नोकझोंक हुई।

एनसी सदस्यों ने विधेयक पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जबकि पीडीपी के पारा ने इसका विरोध करते हुए प्रस्ताव पेश किया था. पारा का विरोध तब और बढ़ गया जब उन्होंने सदन के वेल में घुसने की कोशिश की और स्पीकर के आदेश पर उन्हें जबरन बाहर निकाल दिया गया।

स्पीकर राथेर ने विधानसभा के नियमों का हवाला देते हुए अपने फैसले को उचित ठहराया. इसमें कहा गया कि न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर चर्चा नहीं की जा सकती. उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि संसद ने पहले ही वक्फ अधिनियम पारित कर दिया है और अब यह न्यायिक जांच के अधीन है. इसलिए राज्य विधानमंडल को इसे रद्द करने या इसका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है. हंगामे के बीच स्पीकर ने 30 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी।

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