राजस्थान

खाटू श्याम में कल से तीन दिन तक धारा 144 लागू।

10 फीट तक के निशान की अनुमति, आतिशबाजी पर पूर्णतया रोग।

सीकर : खाटू श्याम जन्मोत्सव को लेकर भक्तों की भारी से भारी संख्या में भीड़ आने का अनुमान है जिसको देखते हुए जिला अधिकारी ने खाटू श्याम नगर पालिका परिषद में 21 22 23 नवंबर को तीन दिन के लिए खाटू श्याम में धारा 140 लगाने का निर्देश दिया है।

मेला क्षेत्र में विद्युत लाइन की कम ऊंचाई के कारण 10 फीट से अधिक निशान/ध्वज विक्रय एवं साथ लेकर चलना पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, मेला में आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाएगा, आसपास क्षेत्र में आतिशबाजी बेचना या करना दोनों ही के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला अधिकारी ने समस्त व्यापारी वर्ग और क्षेत्रीय नागरिकों को आदेश जारी कर आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया है, किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिलाधिकारी ने जन्मोत्सव को लेकर आए श्रद्धालुओं की हर संभव मदद और सुरक्षा दोनों का ही भरोसा दिलाया है।

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