
देएआरटीओ प्रवर्तन रत्नाकर सिंह के नेतृत्व में आज देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया, अभियान के अंतर्गत जीएमएस रोड, शिमला बाईपास, हरिद्वार बाईपास, आईएसबीटी एवं आशारोड़ी क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग की गई। अभियान में एआरटीओ प्रवर्तन टीम के साथ *इंटरसेप्टर टीम एवं आशारोड़ी सचल दल* द्वारा भी अलग-अलग स्थानों पर चेकिंग एवं प्रवर्तन कार्रवाई की गई।
चेकिंग के दौरान विशेष रूप से अनधिकृत हूटर/सायरन के प्रयोग, निर्धारित मानकों के विपरीत ब्लैक फिल्म, बिना वैध प्रपत्रों के वाहन संचालन, फिटनेस एवं परमिट संबंधी उल्लंघन, अनधिकृत उपयोग तथा ओवरस्पीडिंग* सहित अन्य मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान कुल 70 वाहनों के चालान* किए गए तथा गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर 15 वाहनों को सीज किया गया।
अभियान में परिवहन कर अधिकारी एवं इंटरसेप्टर इंचार्ज प्रज्ञा पंत, परिवहन कर अधिकारी, आशारोड़ी सचल दल सुश्री अनुराधा पंत तथा अन्य प्रवर्तन कार्मिक शामिल रहे।
इसी क्रम में वाहन संख्या UK07 HJ 7861 को ग्लास फार्म, शिमला बाईपास से गोरखपुर चौक की ओर *अत्यधिक तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए पाया गया, उक्त वाहन में अनधिकृत हूटर का प्रयोग भी किया जा रहा था। मौके पर पूछताछ एवं निरीक्षण के आधार पर चालक प्रथम दृष्टया नाबालिग प्रतीत हुआ।
प्रवर्तन टीम द्वारा वाहन को रोकने का प्रयास किए जाने पर चालक इंटरसेप्टर वाहन को कट मारते हुए वाहन को तेज गति से गली के अंदर ले गया। वाहन रोकने के उपरांत चालक तत्काल अपने घर के अंदर चला गया तथा वाहन की चाबी भी उपलब्ध नहीं कराई गई।
इसके पश्चात चालक एवं वाहन की चाबी उपलब्ध कराने में लगभग *डेढ़ घंटे तक प्रवर्तन टीम को प्रतीक्षा करनी पड़ी*। इस दौरान टीम को तेज बारिश में मौके पर खड़े रहना पड़ा। काफी बातचीत एवं समझाने के उपरांत चालक को बाहर बुलाया गया तथा वाहन की चाबी उपलब्ध कराई गई।
चालक के पिता द्वारा उक्त वाहन को आशारोड़ी चेक पोस्ट पर प्रस्तुत कर सीज कराए जाने की बात कही गई। प्रकरण में चालक की आयु, वाहन के अभिलेखों एवं संबंधित उल्लंघनों का सत्यापन करते हुए मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) डॉ. अनीता चमोला ने कहा कि वाहनों में अनधिकृत हूटर/सायरन का प्रयोग तथा निर्धारित मानकों के विपरीत ब्लैक फिल्म लगाकर वाहन संचालन गंभीर उल्लंघन है। ऐसे वाहनों के विरुद्ध परिवहन विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील है कि वे मोटर वाहन नियमों का पूर्ण अनुपालन करें। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के विशेष प्रवर्तन अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।



