आबकारी घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल बरी।

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन का पालन न करने से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया औरदिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज़ एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन का पालन न करने के आरोप से बरी कर दिया है. एडिशनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पारस दलाल ने केजरीवाल को बरी करने का आदेश दिया है।
दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने केजरीवाल के पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते दो शिकायतें कोर्ट में दाखिल की थी. ईडी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने जानबूझकर जांच में शामिल होने के लिए बार-बार भेजे गए समन को नज़रअंदाज किया. ये शिकायत केजरीवाल के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से पहले दायर की थी. ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें की थी।
बता दें कि 7 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था. दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2024 को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह समेत सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।


