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सोशल मीडिया से दुष्यंत गौतम से जुड़े कंटेंट हटाने के दिए निर्देश।

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम को राहत देते हुए आज 7 जनवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित कथित तौर पर दुष्यंत गौतम का नाम जोड़े जाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और अन्य सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाया जाए।

यह आदेश उस defamation याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया जिसमें दुष्यंत गौतम ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ वायरल सामग्री में उन्हें “VIP” बताकर नाम ज़ोड़ दिया गया है, जबकि न तो वह आरोपियों में शामिल हैं और न ही किसी आधिकारिक जांच या अदालत ने उनका नाम संदिग्ध बताया है।

हाईकोर्ट ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), उर्मिला सनावर और उत्तराखंड प्रभारी कांग्रेस समिति समेत अन्य प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया है कि यदि 24 घंटे के भीतर सामग्री हटाई नहीं जाती है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नियमों के तहत हटाने के लिये बाध्य होंगे। अदालत ने कहा कि आगे ऐसे अपमानजनक कंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करने पर रोक भी रखी जा सकती है।

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