उत्तराखंडदेहरादून

राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु परिवहन विभाग की नई पहल।

देहरादून : संभागीय परिवहन कार्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन सुनील शर्मा, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन शैलेश तिवारी द्वारा एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अवगत कराया गया कि राज्य के नागरिकों को भीड़भाड़ मुक्त, गैर प्रदूषणकारी, सस्ती सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने एवं पुराने औद्योगिकी अनुपयुक्त वाहनों के स्थान पर स्वच्छ ईंधन आधारित प्रौद्योगिकी वाले वाहनों को प्रोत्साहित करने व अन्य वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देने के साथ ही राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अमल में लाई गई ‘उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024’ के प्रभावी क्रियावन्य हेतु उक्त नीति के समस्त बिंदुओं पर आवश्यक जानकारी एवं सूचनाओं उपलब्ध कराई गई।

संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा एक पोर्टल निर्मित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत सीएनजी अथवा अन्य वैकल्पिक ईंधन चालित वाहनों हेतु आवेदन प्राप्त होने पर आवेदकों को सरकार द्वारा सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत नियम अनुसार पोर्टल पर अनुदान हेतु आवेदन प्राप्त होने के उपरांत वाहन क्रय करने एवं वाहन का पंजीयन व परमिट प्राप्त करने पर तत्काल 72 घंटे के अंदर अनुदान राशि संबंधित लाभार्थी के खाते में उपलब्ध हो जाएगी। वाहन स्वामी आवश्यक प्रपत्रों के साथ-साथ वहां निष्पोज्य किए जाने की स्थिति में निष्पोज्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के आधार पर आवेदकों के आवेदन पोर्टल पर प्राप्त होने पर कार्यालय स्टार से आवश्यक कार्रवाई संपादित की जाएगी।

यदि विक्रम धारक अपना परमिट एवं वाहन निरस्त करने के उपरांत नए सीएनजी अथवा नए वैकल्पिक ईंधन चालित वाहन हेतु परमिट प्राप्त करने का अनुरोध करते हैं तो उन्हें उक्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, यदि चार पहिया धारक आपस में मिलकर अपने चारों बहनों का परमिट निरस्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके आवेदन करने पर उन्हें एक बस का परमिट दिया जा सकेगा, वर्तमान में सिटी बसों एवं छोटे वाहनों के रूट परमिट प्रदान किए जाने हेतु उपलब्ध है, आवेदकों द्वारा आवेदन करने पर पहले आओ पहले पाव के सिद्धांत पर व्यक्तियों के सापेक्ष तत्काल परमिट जारी कर दिया जाएगा ताकि लाभार्थियों को उक्त योजना का लाभ तत्काल प्राप्त हो सके संबंधित योजना के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी हेतु आवेदन कार्यालय के कक्ष संख्या 22 में परमिट प्रभारी विनोद चमोली से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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