नई दिल्ली
टेलीग्राम की अस्थाई बैन हटाने वाली याचिका खारिज : दिल्ली हाई कोर्ट।

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें NEET री-एग्जाम के मद्देनजर केंद्र सरकार के लगाए गए टेम्पररी बैन को चुनौती दी गई थी।
जस्टिस तेजस करिया ने IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत जारी ऑर्डर के खिलाफ चुनौती को खारिज करते हुए, 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा है।


