उत्तर प्रदेशराजनीति

पूर्व बसपा एमएलसी की 276 करोड़ की 56 संपत्तियां होंगी कुर्क : जिलाधिकारी।

सहारनपुर : गैंगस्टर मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला की 56 संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा. सहारनपुर जिलधिकारी मनीष बंसल ने आदेश जारी करते हुए बताया कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई है. कुर्क होने वाली संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग 2 अरब 76 करोड़ रुपये है. जिलाधिकारी ने तहसीलदार बेहट को संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया है और उनके उचित व प्रभावी प्रबंधन के निर्देश दिए है।

मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला पुत्र अब्दुल वहीद निवासी मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर ने बसपा शासनकाल में अवैध खनन कर बेनामी संपत्ति अर्जित की थी. लखनऊ तक पकड़ बनाने के लिए पैसे के दम पर पहले खुद हाजी इकबाल बसपा से एमएलसी बना. इसके बाद अपने छोटे भाई महमूद अली को एमएलसी बनवाया था. बसपा शासन काल में मंत्री से लेकर अधिकारी तक इकबाल के घर हाजिरी लगाने जाते थे।

अवैध खनन करते करते वह अवैध कब्जाधारी भी बन गया. लोगों को डरा धमका कर या फिर फर्जी मुकदमों की धमकियां देकर उनकी जमीने हड़प ली थी. पैसे की हनक में हाजी इकबाल जनपद सहारनपुर में गैंगस्टर अपराधी बन गया. उसके खिलाफ सहारनपुर समेत कई जिलों और अन्य राज्यों के विभिन्न थानों में लगभग 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. थाना मिर्जापुर में वर्ष 2022 में गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत मुकदमा पंजीकृत है।

डीएम मनीष बंसल ने बताया कि गैंग लीडर इकबाल उर्फ बाला ने अपने बेटों, रिश्तेदारों, सहयोगियों और विभिन्न कंपनियों के नाम पर अवैध रूप से संपत्तियां अर्जित कीं. आरोप है कि गिरोह वन क्षेत्र से खैर की लकड़ी की चोरी, तस्करी, अवैध खनन और धोखाधड़ी जैसे अपराधों में संलिप्त रहा. धनबल के प्रभाव से सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अवैध संपत्ति बनाई गई. अपराध से अर्जित संपत्ति पर कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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