
देहरादून : लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल चुकी है लेकिन उत्तराखंड में एक कदम आगे बढ़कर इसको और मजबूत किया गया है, अगर कोई भी कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो वह उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का प्रमाण पत्र ऑफलाइन या ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है.।
इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने में उत्तराखंड में एक उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है ऑनलाइन लिव इन रिलेशनशिप में 68 कपल ने ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और दो कपल ने लिव इन रिलेशनशिप को समाप्त करने का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।
जब से यू सी सी लागू हुआ है (27 जनवरी 2025) तब से लेकर आज तक 4,74,447 लोगों ने ऑनलाइन विवाह पंजीकरण भी किया है, इतनी बड़ी संख्या में ऑनलाइन लिव इन रिलेशनशिप और विवाह पंजीकरण के प्रमाण पत्रों में आई उल्लेखनीय वृद्धि का कारण पुराने कानून में बदलाव एक बड़ी वजह बना है।
पुराने वैवाहिक पंजीकरण कानून 2010 में ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी लेकिन यू सी सी लागू होने के साथ ही यू सी सी में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपना ऑनलाइन वैवाहिक पंजीकरण कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते है।
कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है।

