नई दिल्ली

अब EVM पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो के साथ ही बड़े अक्षरों में दिखेगा नाम।

नई दिल्ली : ईवीएम बैलेट पेपर पर अब उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें लगेंगी और उम्मीदवार का चेहरा तस्वीर के तीन-चौथाई हिस्से पर होगा. साथ ही उम्मीदवारों का नाम भी बड़े अक्षरों में छपा होगा, ताकि मतदाता अच्छी तरह से पढ़ और देख सकेंगे. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49बी के तहत मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन किया है. इसका उद्देश्य ईवीएम बैलेट पेपर की स्पष्टता और पठनीयता बढ़ाना है।

ईसीआई की ओर से बुधवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि उम्मीदवारों/नोटा के क्रमांक भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप में छपे होंगे. नाम की स्पष्टता के लिए फॉन्ट का आकार 30 होगा और बोल्ड में लिखा जाएगा. चुनाव आयोग के मुताबिक, इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से होगी और आगामी चुनावों में उन्नत ईवीएम बैलेट पेपर का उपयोग किया जाएगा।

चुनाव आयोग ने कहा कि यह पहल चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने तथा मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए की गई है, जो पिछले 6 महीनों में आयोग द्वारा की गई 28 पहलों के अनुरूप है।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, ईवीएम बैलेट पेपर 70 जीएसएम कागज पर प्रिंट किए जाएंगे. विज्ञप्ति में कहा गया है कि विधानसभा चुनावों के लिए, निर्दिष्ट आरजीबी मान वाले गुलाबी रंग के कागज का उपयोग किया जाएगा. आयोग ने कहा कि एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, सभी उम्मीदवारों/नोटा के नाम एक ही फॉन्ट टाइप और फॉन्ट साइज में छापे जाएंगे, जो आसानी से पढ़े जा सकें।

इस बीच, चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लोकसभा और विधानसभाओं के आम चुनाव या उपचुनावों में उपयोग के लिए ईवीएम बैलेट पेपर के डिजाइन और मुद्रण संबंधी दिशानिर्देशों पर पत्र लिखा है।

पत्र में कहा गया है, “ईवीएम बैलेट पेपर की छपाई वरीयता से सरकारी या अर्ध-सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में की जाएगी. हालांकि, अगर सरकारी/अर्ध-सरकारी प्रिंटिंग प्रेस उपलब्ध नहीं है या उसकी क्षमता पर्याप्त नहीं है, तो उचित प्रक्रिया और पर्याप्त प्रावधानों का पालन करने के बाद आवश्यक क्षमता वाले निजी प्रिंटिंग प्रेस का चयन किया जा सकता है और मौजूदा निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

पत्र में कहा गया है कि संशोधित दिशानिर्देशों को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सभी चुनाव-संबंधित प्राधिकारियों या अधिकारियों के ध्यान में सूचना और सख्त अनुपालन के लिए लाया जाएगा।

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