नई दिल्ली

वैवाहिक मामलों में पति-पत्नी की बातचीत की गुप्त रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट।

नई दिल्ली : एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पति-पत्नी के बीच जासूसी वैवाहिक कलह का एक प्रभाव है, न कि इसका कारण. तलाक की कार्यवाही में पति द्वारा गुप्त फोन कॉल रिकॉर्डिंग या अपनी पत्नी की जासूसी को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना निजता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि पति-पत्नी के बीच संवाद की गोपनीयता होती है, जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन निजता का यह अधिकार पूर्ण नहीं हो सकता और इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 में दिए गए अपवाद के आलोक में भी देखा जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर उपलब्ध बातचीत के किसी प्रासंगिक अंश को तब तक अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह विवाद के निपटारे के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम साक्ष्य न हो।

पीठ ने कहा, “यह तथ्य कि बातचीत बोलने वाले व्यक्ति की सहमति और जानकारी के बिना रिकॉर्ड की गई थी, साक्ष्य की स्वीकार्यता पर प्रतिबंध नहीं है, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया है और इस कोर्ट द्वारा वैधानिक प्रावधानों में माना गया है।

पीठ ने अपने 66 पृष्ठ के फैसले में कहा कि जब पति-पत्नी के बीच संचार की गोपनीयता का अधिकार धारा 122 का मूल आधार है, तो इसके अपवाद भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 से ही आने चाहिए।

पीठ ने कहा कि न्यायमित्र ने इस तथ्य के बारे में कुछ तर्क दिए हैं कि इस तरह के साक्ष्य की अनुमति देने से घरेलू सौहार्द और वैवाहिक संबंध खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि इससे पति-पत्नी पर जासूसी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 का मूल उद्देश्य ही खंडित हो जाएगा।

पीठ की ओर से फैसला लिखने वाली जस्चि नागरत्ना ने कहा, “हमें नहीं लगता कि इस तरह का तर्क मान्य है. अगर शादी उस मुकाम पर पहुंच गई है, जहां पति-पत्नी सक्रिय रूप से एक-दूसरे पर जासूसी कर रहे हैं, तो यह अपने आप में एक टूटे हुए रिश्ते का लक्षण है और उनके बीच विश्वास की कमी को दर्शाता है।

उन्होंने कहा, “उक्त जासूसी को जासूसी द्वारा प्राप्त साक्ष्य को अदालत द्वारा स्वीकार किए जाने का परिणाम नहीं कहा जा सकता. वास्तव में जीवनसाथी के बीच जासूसी वैवाहिक वैमनस्य का एक कारण नहीं, बल्कि एक प्रभाव है।

सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को रद्द करते हुए कीं, जिसमें पति को तलाक की कार्यवाही में गुप्त फोन कॉल रिकॉर्डिंग या अपनी पत्नी की जासूसी को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “हमें नहीं लगता कि इस मामले (पति-पत्नी द्वारा रिकॉर्डिंग या एक-दूसरे की जासूसी) में निजता का कोई उल्लंघन हुआ है. वास्तव में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 ऐसे किसी अधिकार को मान्यता नहीं देती है. दूसरी ओर, यह पति-पत्नी के बीच निजता के अधिकार के लिए एक अपवाद बनाती है और इसलिए इसे क्षैतिज रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

हाई कोर्ट ने कहा था कि पत्नी के निजता के अधिकार, जो संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार का एक पहलू है, के मद्देनजर सीडी को स्वीकार नहीं किया जा सकता. पीठ ने कहा कि पूर्ववर्ती साक्ष्य अधिनियम एक सदी से भी ज़्यादा पुराना कानून है और इसलिए स्पष्ट रूप से आधुनिक तकनीक द्वारा हमारे सामने पेश की गई सभी तकनीकी रूप से विविध चुनौतियों को समाहित नहीं कर सकता।

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