उत्तर प्रदेश

50 नायब तहसीलदार और 25 तहसीलदारों के तबादले।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने शासन की स्थानांतरण नीति 2025-26 के तहत सोमवार को 50 नायब तहसीलदार और 25 तहसीलदारों के ट्रांसफर किए हैं. यह ट्रांसफर प्रक्रिया शासकीय कार्यहित में तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं. परिषद ने साफ किया है कि ट्रांसफर हुए अधिकारी बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए 1 सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर ले नहीं तो उन्हें स्वतः कार्यमुक्त माना जाएगा।

इन नायब तहसीलदारों के हुए ट्रांसफर : अजेन्द्र कुमार तोमर अलीगढ़ से गौतमबुद्धनगर, सत्यपाल चौहान प्रयागराज से सीतापुर, विष्णु प्रसाद सिंह हरदोई से सिद्धार्थनगर तबादला हुआ है. वहीं हरिराम को लखीमपुर-खीरी से अंबेडकरनगर, अनुपम शुक्ला को बलरामपुर से लखनऊ प्राधिकरण, राजू वर्मा को बलरामपुर से बाराबंकी, अनु आत्री को बरेली से मेरठ, राहुल सिंह को गाजीपुर से जौनपुर, राजकुमार भारती को बलिया से कुशीनगर, देवेंद्र यादव को गोंडा से उन्नाव भेजा गया है।

इसी के साथ सूची में कुल 75 नाम दिए गए हैं. वहीं परिषद के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि, नवीन तैनाती स्थल पर समय से कार्यभार ग्रहण न करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

आदेश की प्रमुख बातें।

प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना सभी अधिकारी 1 सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करें।

नियंत्रक प्राधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल संबंधित अधिकारी को कार्यमुक्त करें।

मानव संपदा पोर्टल पर कार्यभार ग्रहण और अवमुक्ति संबंधी विवरण अपलोड करना अनिवार्य है।

कार्यभार न ग्रहण करने पर अधिकारी स्वतः कार्यमुक्त माने जाएंगे और अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

वहीं राजस्व परिषद के सचिव एस.वी.एस. रंगा राव ने हस्ताक्षरित इस आदेश की प्रतियां संबंधित जिलाधिकारियों, मण्डलायुक्तों और विभागीय इकाइयों को भेज दी हैं. ट्रांसफर आदेश तिथि के 1 सप्ताह के भीतर सभी बदलाव अमल में लाना अनिवार्य है।

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