राष्ट्रीय
पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में ‘एंटी रेप बिल किया पास।
*पश्चिम बंगाल : राज्य सरकार ने विधानसभा में ‘एंटी रेप बिल, 2024’ पारित कर दिया है*।
ये विधेयक 5 सितंबर से लागू होने वाला है और इसमें कहा गया है कि बलात्कार के मामलों में, “बलात्कार की घटना के 10 दिनों के भीतर आरोपी को फांसी दी जाएगी. ”।
बलात्कार के मामले दर्ज न करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का भी प्रावधान है।