उत्तराखण्ड : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं।
कोर्ट ने कहा है कि राज्य पुलिस दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।
इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब मांगा।