उत्तराखंडदेहरादून

नाबालिग वाहन चालकों के विरूद्ध परिवहन विभाग की सख्त कार्यवाही।

देहरादून : नाबालिग वाहन चालकों खासकर स्कूली बच्चों द्वारा दुपहिया वाहन चलाये जाने के सम्बन्ध में परिवहन विभाग द्वारा स्कूलों के आस-पास चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-199ए के तहत नाबालिग को वाहन चलाने के लिए देना दण्डनीय अपराध है। ऐसा करते पाये जाने पर अभिभावक/संरक्षक या वाहन स्वामी के विरूद्ध निम्नवत कार्यवाही की जा सकती है :
1. अभिभावक/संरक्षक को 03 वर्ष तक का कारावास।
2. रू0 25000-00 जुर्माना।
3. नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक लाईसेंस प्राप्त करने हेतु अनर्ह किया जाना।
4. नाबालिग द्वारा प्रयुक्त वाहन का पंजीयन 12 माह के लिए निरस्त किया जाना।
परिवहन विभाग द्वारा लगातार की जा रही कार्यवाही के तहत प्रवर्तन दलों द्वारा अभियान चलाकर वाहन चलाने वाले स्कूली छात्र-छात्राओं की चैकिंग की जा रही है। चैकिंग अभियान के तहत प्रवर्तन टीमों द्वारा बिना लाईसेंस के दुपहिया वाहन चलाते पाये जाने पर 65 दुपहिया वाहनों के चालान किये गये जिसमें से जांच करने पर 14 नाबालिगों को वाहन चलाते पाये जाने पर चालान कर वाहनों को बन्द किया गया है व प्रकरण मा0 न्यायालय को कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये हैं। सभी नाबालिग चालकों के अभिभावक/संरक्षक को भी कार्यालय में बुलाकर उनकी काउंसलिंग की गयी है।

अन्य प्रकरणों में भी चालकों के लाईसेंस व प्रपत्रों की जांच की जा रही है।
डॉ0 अनीता चमोला, संभागीय परिवहन अधिकारी,(प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि आज दिनांक 06-12-2025 को भी सहस्रधारा मार्ग पर कृशाली चौक के पास एक निजी स्कूल के 14 वर्ष के नाबालिग छात्र द्वारा दुपहिया वाहन का संचालन करते पाया गया जिसपर उनके द्वारा वाहन को बन्द कर दिया गया है व संबंधित नाबालिगों के अभिभावकों को कार्यालय में बुलाकर उनकी काउंसलिंग की गयी।

अभिभावक द्वारा बताया गया कि बच्चों को उनके द्वारा वाहन नहीं दिया गया था वह किसी रिश्तेदार से वाहन मांगकर ले गये थे।
इसके अलावा सुश्री श्वेता रौथाण, परिवहन कर अधिकारी, इंटरसेप्टर टीम द्वारा भी सहस्रधारा मार्ग पर दुपहिया में सवार दो छात्राओं को रोका गया जांच करने पर नाबालिग छात्रों की दुपहिया वाहन बन्द की गयी। संबंधित छात्राआें के अभिभावकों को भी काउंसलिंग हेतु कार्यालय में बुलाया गया है।

संभागीय परिवहन अधिकारी,(प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) देहरादून द्वारा स्कूली बच्चों व अन्य सभी नाबालिग बच्चों के अभिभावकों से अपील की गयी है कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए कदापि न दें। उनके द्वारा सचेत किया गया है कि भविष्य में अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जायेगा तथा अभिभावक के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की जायेगी।

इसके साथ ही उनके द्वारा स्कूल प्रबंधन से भी अपील की गयी है कि वे अपने स्कूल में आने वाले छात्रों व उनके अभिभावकों को इस सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु वर्कशॉप आयोजित करें। परिवहन विभाग द्वारा स्वयं भी स्कूलों में इस हेतु अभियान चलाया जायेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button