उत्तराखंड

राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू की नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया।

देहरादून :  8 माह से अधिक समय देरी से उत्तराखंड शासन के शहरी विकास विभाग से राज्य की नगर स्थानीय निकायों के प्राप्त परिसीमन के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की दो अधिसूचनायें जारी करके जन सामान्य के लिये प्रकाशन की तिथि 2 फरवरी 2024 निर्धारित कर दी है। इन अधिसूचनाओं में नगर निगम रूड़की तथा 4 नगर पालिकाओं तथा 6 नगर पंचायतों को शामिल नहीं किया गया है।

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना प्रार्थना पत्र देकर नगर निकाय चुनावों के सम्बन्ध में कार्यवाही की सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में सहायक आयुक्त/लोक सूचना अधिकारी राजकुमार वर्मा ने अपने पत्रांक 748 दिनांक 15 नवम्बर के साथ अधिसूचनायें तथा शासन को परिसीमन की अधिसूचनायें हेतु भेजे पत्रों की प्रतियां उपलब्ध करायी गयी है।

उपलब्ध अधिसूचना संख्या 679 दिनांक 26 अक्टूबर से नगर निगम देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, काशीपुर, रूद्रपुर, हल्द्वानी, काठगोदाम, कोटद्वार तथा श्रीनगर तथा अधिसूचना संख्या 680 से नगर पालिका परिषदों (नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर, नरेन्द्र नगर, रूद्रप्रयाग एवं बाजपुर को छोड़कर) एवं नगर पंचायतों (कीर्ति नगर, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मुनस्यारी एवं नंदा नगर घाट को छोड़कर) की मतदाता सूचियों के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया गया है।

उपलब्ध अधिसूचनाओं के अनुसार निर्वाचक नामावलियों (मतदाता सूचियों) के तैयार होने के उपरान्त जन सामान्य के लिये अन्तिम प्रकाशन 2 फरवरी 2024 को होगा। इससे पूर्व संगणको, पर्यवेक्षकों तथा सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि की नियुक्ति के लिये 2 से 6 नवम्बर तक (5 दिन) प्रशिक्षण हेतु 7 से 9 नवम्बर (3 दिन) संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण की अवधि 14 नवम्बर से 8 दिसम्बर तक (25 दिन), प्रारूप नामावलियों पाण्डुलिपि तैयार करने हेतु 09 से 13 दिसम्बर (5 दिन), प्रारूप नामावलियों की डाटा एण्ट्री/फोटो स्टेट हेतु 14 दिसम्बर से 7 जनवरी (25 दिन), निर्वाचक नामावलियों के आलेखा प्रकाशन हेतु 8 जनवरी 24 निर्वाचन नामावलियों के आलेखा के निरीक्षण तथा दावे आपत्तियां दाखिल करना हेतु 9 जनवरी से 15 जनवरी (7 दिन) तथा दावे तथा आपत्तियों के निस्तारण हेतु 16 से 22 जनवरी (7 दिन) पूरक सूचियों की डाटा/एण्ट्री फोटो स्टेट हेतु 23 जनवरी से 01 फरवरी 2024 (10 दिन) का समय निर्धारित किया गया है।

अधिसूचनाओं में स्पष्ट किया गया है कि 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में शामिल किये जायेंगे। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपत्ति तथा दावे के सम्बन्ध में अपील जिला मजिस्ट्रेट को निर्धारित नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि मेें दायर की जा सकती है।

उपलब्ध राज्य निर्वाचन आयोग के उत्तराखंड शासन के शहरी विकास विभाग को भेजे पत्रों से स्पष्ट है कि 2023 में कार्यकाल होने वाले नगर निकायों के निर्वाचन के लिये कार्यवाही पत्रांक 1029 भेजकर 16 नवम्बर 2022 से ही शुरू कर दी गयी थी। इस पत्र से आयोग ने शासन से नवसृजित, सीमा, विस्तारित, उच्चीकृत नगर स्थानीय निकायों के कक्षों (वार्ड) का परिसीमन/निर्धारण पूर्ण कराकर तत्सम्बन्धी अधिसूचना की प्रतियां 15 फरवरी 23 तक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की थी।

ऐसा न करने पर इस हेतु पत्रांक 1419/दि0 13 मार्च 2023, पत्रांक 08 दि0 6 अप्रैल 23, पत्रांक 25 दि0 12 अप्रैल 23, पत्रांक 86 दि0 03 मई 23, पत्रांक 152 दि0 25 मई 23, पत्रांक 251 दि0 22 जून 2023, पत्रांक 382 दि0 3 अगस्त 23, पत्रांक 494 दि0 13 सितम्बर 23 तथा पत्रांक 619 दि0 10 अक्टूबर 2023 को कुल 10 पत्र भेजे गये हैं। अधिसूचनाओं से स्पष्ट है कि 25 अक्टूबर 2023 के शहरी विकास विभाग के पत्र से परिसीमन उपलब्ध कराया गया है।

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