
देहरादून : उत्तराखंड में चारधाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, जिस हेतु परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को सुरक्षित एवं आरामदायक परिवहन सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु बसों की आवश्यकता होती है। गत वर्ष की यात्रा में आये हुये श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुये यह अनुमान है कि वर्तमान में पूर्व से अधिक संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है।
अतः यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बसों की आवश्यकता के दृष्टिगत बसों के ग्रीनकार्ड जारी किये जाने का कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है।
ग्रीन कार्ड जारी करते समय वाहनों के तकनीकी निरीक्षण के दौरान उनकी भौतिक/यांत्रिक दशा उपयुक्त पाये जाने एवं साथ ही परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या-727, दिनांक-14.03.2024 के अनुसार पर्वतीय मार्गों पर संचालित वाहनों के व्हीलबेस संबंधी मापदंड अनुसार वाहनों को प्रयुक्त किया जायेगा, जो कि निम्नानुसार है।
रियर ओवरहेंग, व्हीलबेस के 50 प्रतिशत तक होने की स्थिति में। 4500 मि.मी.
रियर ओवरहेंग, व्हीलबेस के 50-55 प्रतिशत तक होने की स्थिति में।4450 मि.मी.
रियर ओवरहूँग, व्हीलबेस के 55-60 प्रतिशत तक होने की स्थिति में।4400 मि.मी.
अतिरिक्त शर्त
1. अधिकतम लंबाई की गणना हेतु व्हीलबेस, फ्रंट ओवरहेंग एंव रियर ओवरहेंग के कुल योग में 20 मि. मी.का विचलन अनुमन्य होगा। 2. किसी भी स्थिति में व्हीलबेस, फंट ओवरहेंग एंव रियर ओवरहेंग के साथ यान की कुल लंबाई 8.75 मीटर से अधिक नहीं होगी।
ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई 04 मीटर, चौड़ाई अधिकतम चौड़ाई 2570 मि.मी., अधिकतम चौड़ाई की गणना करते समय 15 मि.मी. का विचलन अनुमन्य होगा।
अतः देहादून सम्भाग के समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन / प्रवर्तन) को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त मानकों का अनुपालन करते हुए ग्रीनकार्ड जारी किये जाने का कार्य करना सुनिश्चित करें।



