मध्य प्रदेश
इस शहर में भीख लेना और देना अब होगा जुर्म।

भोपाल : राजधानी भोपाल में अब भीख देना और लेना दोनों ही अपराध के रूप में माना जाएगा। इस संबंध में जिला प्रशासन ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आदेश जारी कर दिए हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह कड़ा कदम उठाया गया है। अब से भोपाल के चौराहों पर भीख मांगने और देने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
प्रशासन ने इस कार्रवाई के लिए निगरानी के रूप में चौराहों पर लगे CCTV कैमरों का सहारा लेने का निर्णय लिया है।



