उत्तराखंडदेहरादून

रैपिडो पर आर०टी०ओ० ने कसा शिकंजा।

एग्रीगेंटर के लिए लाईसेंस लेना अनिवार्य।

देहरादून : रैपिडो कम्पनी द्वारा देहरादून में बिना एग्रीगेटर लाईसेंस के दुपहिया वाहनों के संचालन की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए आरटीओ शैलेश तिवारी द्वारा देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवर्तन दलों की तैनाती कर चैकिंग अभियान चलाया गया है।

अभियान का नेतृत्व एआरटीओ (प्रवर्तन) राजेन्द्र विराटिया द्वारा किया गया, अभियान में एम०डी० पपनोई, श्वेता रौथाण, अनुराधा पन्त परिवहन कर अधिकारी एवं आनंद रतूड़ी परिवहन उप निरीक्षक भी सम्मिलित थे।

इस दौरान 28 वाहनों को सीज किया गया है।

रैपिडो पर आर०टी०ओ० ने कसा शिकंजा

एग्रीगेंटर के लिए लाईसेंस लेना अनिवार्य।

व्यक्ति तब तक एग्रीगेटर के रूप में कार्य नहीं कर सकता है जब तक उसने इस हेतु लाईसेंस प्राप्त न किया हो, रैपिडो को भी लाईसेंस लिये जाने हेतु आरटीओ द्वारा कई बार नोटिस जारी किया गया है, किन्तु उनके द्वारा अभी तक लाईसेंस नहीं लिया गया।

बिना लाईसेंस ऑनलाईन माध्यम से वाहन चलाने पर रैपिडो एग्रीगेटर का भी चालान किया जायेगा, एग्रीगेटर पर रू0 1.00 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

आरटीओ ने की वाहन चालकों से अपील कि रैपिडों में प्राईवेट वाहन का संचालन न करें।

नियमानुसार वाहन का व्यावसायिक रूप से पंजीयन करवाकर ही रैपिडों में संचालित करें।

प्राईवेट वाहन का किराये पर संचालन करते पाये जाने पर भारी जुर्माना लगता है। वाहन चालकों द्वारा इस सम्बन्ध में जानकारी हेतु आरटीओ कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

रैपिडों द्वारा कई प्राईवेट दुपहिया वाहनों के किराये पर संचालन की शिकायतों पर परिवहन विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।

परिवहन विभाग द्वारा आज चलाये गये अभियान के तहत 05 टीमों द्वारा सहारनपुर मार्ग, प्रेनमगर क्षेत्र, चकराता रोड़, हरिद्वार मार्ग पर सधन बैंकिंग अभियान चलाया गया, टीमों द्वारा 45 वाहनों के चालान किये गये।

आरटीओ शैलेश तिवारी द्वारा बताया गया कि मोटरवाहन एग्रीगेटर गाईड लाईन्स 2020 व उत्तराखण्ड ऑन-डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नही है।

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