उत्तराखंडदेहरादून

पांच सूत्रीय माँगो को लेकर विशाल कैण्डिल मार्च।

16 अप्रैल को जिलाधिकारी कार्यालय पर होगा प्रदर्शन।

देहरादून : बस्ती बचाओ आन्दोलन के तहत विभिन्न संगठनों एवं प्रभावितों द्वारा आज 10 अप्रैल 025 सांय 6:30 बजे पटेलनगर लालपुल से कैण्डिंल मार्च निकाला मार्च न्यू पटेलनगर, सत्तोवाली घाटी ,संगमविहार आदि क्षेत्रों में गया तथा प्रभावितों के बिस्थापन ,पुनर्वास तथा मुआवजा के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के सन्दर्भ में जोरदार नारेबाजी की तथा प्रभावितों को उनके अधिकारों के प्रति संगठित होने का आह्वान किया।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा है कि डबल इन्जन सरकार द्वारा अपने वायदे के विपरीत देहरादून की बिन्दाल ,रिस्पना तथा अनेक स्थानों में बस्तियों के बिस्थापन का ऐलान किया है ,जिसके तहत बिन्दाल,रिस्पना के ऊपर 4 लाईन एलिवेटेड रोड़ स्वीकृत की गई परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में बस्तियों के बिस्थापन ।

वक्ताओं ने कहा एनजीटी के निर्णय के परिणामस्वरूप बस्तियों की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगाये गये हैं ,जिसके तहत भी उन्हें हटाने की साजिश चल रहि है वहीं बस्तियों के सन्दर्भ में हाईकोर्ट सुनवाई चल रही है ।सभा में सरकार ,प्रशासन तथा याचिकाकर्ताओं के रवैये की भी निन्दा की गई जिन्हें केवल गरीब लोग दिखते हैं जब चाहें तब बल प्रयोग कर उन्हें बेदखल किया जाय तथा उनकी अमीरों के अकूत कब्जों पर सभी तरफ से आंखें बन्द हैं ।

वक्ताओं ने कहा है कि वोट के समय मुख्यमंत्री जी से लेकर विधायकगण तथा पार्षदगण जनता के पास आकर बड़े -बड़े वायदे कर ऐनकेन प्रकारेण सत्ता हासिल कर बाद को पूंजीपतियों के पक्ष में खड़े हो जाते है बिडम्बना है कि गरीब उनके झांसे में आकर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर भी चिन्ता व्यक्त की ।

वक्ताओं ने याद दिलाया कि स्थानीय निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने बस्तियों की सुरक्षा की बात की थी किन्तु चुनाव जीतने के कुछ दिन बाद ही गैर जरूरी एलिबेटेड रोड़ बनाने की घोषणा की जो कि देहरादूनवासियों के हितों के अनुरूप नहीं है ।

वक्ताओं ने कहा जहाँ प्रभावशाली लोगों की सत्ता तक पहुंच है ,वहाँ मुआवजे एवं समुचित बिस्थापन की घोषणा पहले ही की जाती है ,आढ़त बाजार इसका जिता जागता उदाहरण है ।

वक्ताओं ने कहा एलिवेटेड रोड़ के प्रभावितों के सन्दर्भ में हमारी सरकार एवं जनप्रतिनिधि चुपचाप हैं, यही हर बार गरीबों के साथ होता है तथा सत्ता के बल पर जोर जबरदस्ती बेदखली की जाती है ।

वक्ताओं ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी योजना को लागू करने से पहले प्रभावितों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक है । सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी योजनाऐं, नीतियां प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के अधिकारों और हितों का सम्मान करें।सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये ,जब कोई योजना या परियोजना लोगों को विस्थापित कर सकती है, तो सरकार को पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीतियों को लागू करना चाहिए ताकि प्रभावित व्यक्तियों के जीवनस्तर में सुधार सुनिश्चित हो सके ,सरकार द्वारा प्रभावित समुदायों को योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी और परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे वे अपने विचार और चिन्ताऐं व्यक्त कर सकें।सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभावित समुदायों की सहमति और सहभागिता की आवश्यकता पर जोर दिया है, खासकर जब परियोजनाऐं उनकी जमीन, जीवन शैली या पर्यावरण को प्रभावित कर रही हों ।

वक्ताओं ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास और प्रगति की आड़ में नागरिकों के अधिकारों का हनन न हो और उनकी आजीविका और जीवन शैली की रक्षा हो सके ।

वक्ता़ओं ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी योजना को लागू करने से पहले प्रभावितों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक है ,लेकिन सामान्य तौर पर, सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी योजनाऐं और नीतियां प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के अधिकारों और हितों का सम्मान करें। जब कोई योजना या परियोजना लोगों को विस्थापित करती हो तो सरकार को पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीतियों को लागू करना चाहिए जो प्रभावित व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करें।

वक्ताओं ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड तथा एनजीटी नई दिल्ली को प्रभावित नागरिकों के साथ व्यवहार कि अपेक्षा के साथ हम मांग करते हैं कि :-

(1) एलिवेटेड रोड़ से उत्पन्न समस्याओं का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप अक्षरश: पालन किया जाये ।

(2)सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रत्येक प्रभावित को समुचित मुआवजा तथा पुर्नवास सुनिश्चित किया जाये ।

(3)एनजीटी के बेदखली के फैसले पर रोक लगाई जाये ।

(4)बस्तियों आदि के खिलाफ हाईकोर्ट उत्तराखण्ड में दायर याचिका पर सरकार जोरदार पैरवी कर बस्तियों की बेदखली रोके ।

(5)सरकार अपने वायदे के अनुरूप बस्तीवासियों को मालिकाना हक प्रदान करे ।

इस अवसर पर आन्दोलन के संयोजक सिपिआईएम सचिव अनन्त आकाश ,कांग्रेस मण्डल अध्यक्ष मौहम्मद अल्ताफ, महिला समिति प्रदेश उपाध्यक्ष इन्दू नौडियाल, जिलाध्यक्ष नुरैशा ,उपाध्यक्ष बिन्दा मिश्रा ,सीटू महामंत्री लेखराज ,पूर्व प्रमुख अर्जुन रावत ,विप्लव अनन्त , हरीश कुमार ,अदनान ,शबनम,सुरेशी नेगी ,सुमित्रा रावत*एलिबेटेड रोड़ परियोजना में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन करने तथा पांच सूत्रीय माँग को लेकर विशाल कैण्डिल मार्च ।*

_16 अप्रैल को 12 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन का ऐलान ।

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देहरादून 10 अप्रैल 025,

बस्ती बचाओ आन्दोलन के तहत विभिन्न संगठनों एवं प्रभावितों द्वारा आज 10 अप्रैल 025 सांय 6:30 बजे पटेलनगर लालपुल से कैण्डिंल मार्च निकाला

मार्च न्यू पटेलनगर,

सत्तोवाली घाटी ,संगमविहार आदि क्षेत्रों में गया तथा प्रभावितों के बिस्थापन ,पुनर्वास तथा मुआवजा के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के सन्दर्भ में जोरदार नारेबाजी की तथा प्रभावितों को उनके अधिकारों के प्रति संगठित होने का आह्वान किया । इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा है कि डबल इन्जन सरकार द्वारा अपने वायदे के विपरीत देहरादून की बिन्दाल ,रिस्पना तथा अनेक स्थानों में बस्तियों के बिस्थापन का ऐलान किया है ,जिसके तहत बिन्दाल,रिस्पना के ऊपर 4 लाईन एलिवेटेड रोड़ स्वीकृत की गई परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में बस्तियों के बिस्थापन ।

वक्ताओं ने कहा एनजीटी के निर्णय के परिणामस्वरूप बस्तियों की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगाये गये हैं ,जिसके तहत भी उन्हें हटाने की साजिश चल रहि है वहीं बस्तियों के सन्दर्भ में हाईकोर्ट सुनवाई चल रही है ।सभा में सरकार ,प्रशासन तथा याचिकाकर्ताओं के रवैये की भी निन्दा की गई जिन्हें केवल गरीब लोग दिखते हैं जब चाहें तब बल प्रयोग कर उन्हें बेदखल किया जाय तथा उनकी अमीरों के अकूत कब्जों पर सभी तरफ से आंखें बन्द हैं ।

वक्ताओं ने कहा है कि वोट के समय मुख्यमंत्री जी से लेकर विधायकगण तथा पार्षदगण जनता के पास आकर बड़े -बड़े वायदे कर ऐनकेन प्रकारेण सत्ता हासिल कर बाद को पूंजीपतियों के पक्ष में खड़े हो जाते है बिडम्बना है कि गरीब उनके झांसे में आकर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर भी चिन्ता व्यक्त की ।

वक्ताओं ने याद दिलाया कि स्थानीय निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने बस्तियों की सुरक्षा की बात की थी किन्तु चुनाव जीतने के कुछ दिन बाद ही गैर जरूरी एलिबेटेड रोड़ बनाने की घोषणा की जो कि देहरादूनवासियों के हितों के अनुरूप नहीं है ।

वक्ताओं ने कहा जहाँ प्रभावशाली लोगों की सत्ता तक पहुंच है ,वहाँ मुआवजे एवं समुचित बिस्थापन की घोषणा पहले ही की जाती है ,आढ़त बाजार इसका जिता जागता उदाहरण है ।

वक्ताओं ने कहा एलिवेटेड रोड़ के प्रभावितों के सन्दर्भ में हमारी सरकार एवं जनप्रतिनिधि चुपचाप हैं, यही हर बार गरीबों के साथ होता है तथा सत्ता के बल पर जोर जबरदस्ती बेदखली की जाती है ।

वक्ताओं ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी योजना को लागू करने से पहले प्रभावितों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक है । सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी योजनाऐं, नीतियां प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के अधिकारों और हितों का सम्मान करें।सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये ,जब कोई योजना या परियोजना लोगों को विस्थापित कर सकती है, तो सरकार को पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीतियों को लागू करना चाहिए ताकि प्रभावित व्यक्तियों के जीवनस्तर में सुधार सुनिश्चित हो सके ,सरकार द्वारा प्रभावित समुदायों को योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी और परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे वे अपने विचार और चिन्ताऐं व्यक्त कर सकें।सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभावित समुदायों की सहमति और सहभागिता की आवश्यकता पर जोर दिया है, खासकर जब परियोजनाऐं उनकी जमीन, जीवन शैली या पर्यावरण को प्रभावित कर रही हों ।

वक्ताओं ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास और प्रगति की आड़ में नागरिकों के अधिकारों का हनन न हो और उनकी आजीविका और जीवन शैली की रक्षा हो सके ।

वक्ता़ओं ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी योजना को लागू करने से पहले प्रभावितों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक है ,लेकिन सामान्य तौर पर, सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी योजनाऐं और नीतियां प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के अधिकारों और हितों का सम्मान करें। जब कोई योजना या परियोजना लोगों को विस्थापित करती हो तो सरकार को पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीतियों को लागू करना चाहिए जो प्रभावित व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करें।

वक्ताओं ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड तथा एनजीटी नई दिल्ली को प्रभावित नागरिकों के साथ व्यवहार कि अपेक्षा के साथ हम मांग करते हैं कि :-

(1) एलिवेटेड रोड़ से उत्पन्न समस्याओं का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप अक्षरश: पालन किया जाये ।

(2)सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रत्येक प्रभावित को समुचित मुआवजा तथा पुर्नवास सुनिश्चित किया जाये ।

(3)एनजीटी के बेदखली के फैसले पर रोक लगाई जाये ।

(4)बस्तियों आदि के खिलाफ हाईकोर्ट उत्तराखण्ड में दायर याचिका पर सरकार जोरदार पैरवी कर बस्तियों की बेदखली रोके ।

(5)सरकार अपने वायदे के अनुरूप बस्तीवासियों को मालिकाना हक प्रदान करे ।

इस अवसर पर आन्दोलन के संयोजक सीपीआई(एम)सचिव अनन्त आकाश ,पूर्व जिला पपंचायत अध्यक्ष शिवप्रसाद देवली, कांग्रेस मण्डल अध्यक्ष मौहम्मद अल्ताफ, महिला समिति प्रदेश उपाध्यक्ष इन्दू नौडियाल, जिलाध्यक्ष नुरैशा ,उपाध्यक्ष बिन्दा मिश्रा ,सीटू महामंत्री लेखराज ,पूर्व प्रमुख अर्जुन रावत ,विप्लव अनन्त , हरीश कुमार ,अदनान ,शबनम,सुरेशी नेगी , सोनू ,जोगन्द,सुमित्रा ,तमरेज ,कमल,विमला ,मालती,अरुणा, निलम रावत,शमशुल,रजा,सरेश,महेन्द्र, इन्दु, सहित आदि लोग मौजूद थे।

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