
देहरादून : त्योहारों और शादी के सीजन में मिठाई खरीदने वालों के लिए अहम खबर है।

उत्तराखंड में 26 अक्टूबर से खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर निर्माण की तारीख और उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
नई व्यवस्था के तहत मिठाई की ट्रे और काउंटर पर तारीख की जानकारी स्पष्ट रूप से लिखनी होगी, ताकि ग्राहक जान सकें कि मिठाई कब बनी और कब तक खाने योग्य है।
निरीक्षण के दौरान मिठाइयों के निर्माण और उपयोग की अवधि की जानकारी उपलब्ध नहीं होने की समस्या सामने आई थी।
ऐसे में इस व्यवस्था को खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ताओं को जागरूक करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
अब मिठाई खरीदते समय स्वाद के साथ उसकी ताजगी और उपयोग की अवधि की जानकारी भी मिलेगी।



